लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा को दिवाली पर घर जाने की अनुमति, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को दिवाली के दौरान अपने गृह नगर जाने की अनुमति दे दी है। अदालत के आदेश के मुताबिक, वह तय शर्तों के अधीन अपने परिवार और करीबी रिश्तेदारों के साथ त्योहार मना सकते हैं। हालांकि, उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर वापस लौटना होगा।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने मामले की सुनवाई कर रहे जज के तबादले को सकारात्मक कदम बताया। वहीं, आशीष मिश्रा की ओर से पेश वकील ने इसे सामान्य प्रशासनिक तबादला करार दिया।
131 गवाहों में से 90 के बयान दर्ज
उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मामले में कुल 131 गवाह हैं, जिनमें से 90 के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। इससे पहले प्रशांत भूषण ने निचली अदालत के जज के कामकाज पर सवाल उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि बीमारी का प्रमाण पत्र देने के बावजूद एक चश्मदीद गवाह के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया।
निष्पक्ष सुनवाई को लेकर उठे थे सवाल
प्रशांत भूषण ने मांग की थी कि मामले की सुनवाई कर रहे जज को बदला जाए, क्योंकि उनके मुताबिक मौजूदा परिस्थितियों में निष्पक्ष सुनवाई को लेकर सवाल उठ सकते हैं। इन दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट मांगी थी। बाद में संबंधित जज का तबादला कर दिया गया।
गौरतलब है कि आशीष मिश्रा फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। हालांकि, उन पर अपने गृह नगर लखीमपुर खीरी जाने को लेकर पाबंदी थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के मौके पर उन्हें निर्धारित शर्तों के साथ वहां जाने की अनुमति दी है।
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