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यूपी में पंचायत चुनाव कब होंगे? हाईकोर्ट के आदेश के बाद बढ़ी सियासी हलचल

उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत(UP Panchayat) चुनाव की तैयारी कर रहे लोगों के लिए अहम खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव से जुड़ी याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए राज्य में तीन महीने के भीतर चुनाव प्रक्रिया…

VishwajagranVishwajagran
October 14, 2026
2 min read
यूपी में पंचायत चुनाव कब होंगे? हाईकोर्ट के आदेश के बाद बढ़ी सियासी हलचल

उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत(UP Panchayat) चुनाव की तैयारी कर रहे लोगों के लिए अहम खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव से जुड़ी याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए राज्य में तीन महीने के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी कराने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि तब तक निवर्तमान ग्राम प्रधान प्रशासक के रूप में काम करते रहेंगे।

यह फैसला जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने सुनाया। पंचायत चुनाव में देरी और प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने के फैसले को चुनौती देने वाली कुल 11 याचिकाओं पर अदालत ने एक साथ सुनवाई की थी।

सरकार के आदेश को हाईकोर्ट से मिली मंजूरी

याचिकाओं में उत्तर प्रदेश सरकार के 25 मई 2026 के उस शासनादेश को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया गया था। हालांकि, हाईकोर्ट ने इस शासनादेश को वैध मानते हुए इसे रद्द करने की मांग खारिज कर दी।

अदालत ने कहा कि मौजूदा प्रधान चुनाव होने तक अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। साथ ही, राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग को जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जाएं।

OBC आयोग की रिपोर्ट पर भी उठे सवाल

सुनवाई के दौरान अदालत ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आयोग की रिपोर्ट पर भी असंतोष जताया था। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि रिपोर्ट तैयार करने के लिए जमीनी स्तर पर पर्याप्त काम नहीं किया गया। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि आयोग अपना काम जारी रख सकता है, लेकिन पंचायत चुनाव को उसके कामकाज के कारण रोका नहीं जाएगा।

हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक, पंचायत चुनाव वर्तमान कानूनी व्यवस्था के तहत कराए जाएंगे। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, चुनाव में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के प्रावधान का भी पालन किया जाएगा। अदालत ने चुनाव प्रक्रिया को तीन महीने के भीतर पूरा करने पर जोर दिया है। याचिकाकर्ताओं के वकील के मुताबिक, राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग दोनों को निर्धारित समयसीमा का पालन करना होगा।

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