क्षेत्रीय नागरिकों और महिलाओं से अभद्र टिप्पड़ी पर ईओ निलंबित

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लखनऊ। क्षेत्रीय नागरिकों और महिलाओं के विरुद्ध  टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर अधिशासी अधिकारी को निलंबित (Suspended) कर दिया गया है। निदेशक नगरीय निकाय निदेशालय इससे सबंधित आदेश जारी कर अधिशासी अधिकारी को स्थानीय निकाय निदेशालय से सम्बद्ध कर दिया है।

ज़ीरो टॉलरेंस और मिशन शक्ति की नीति अंतर्गत हुई कार्रवाई

निदेशक द्वारा आदेश के मुताबिक नगर पालिका परिषद, अहरौरा (मिर्जापुर) के अधिशासी अधिकारी राम दुलार यादव के विरूद्ध सोशल मीडिया/वाट्सऐप ग्रुप में क्षेत्रीय नागरिकों एवं महिलाओं के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी किये जाने का वीडियो वायरल हुआ है।

अधिशासी अधिकारी राम दुलार यादव को प्रथम दृष्ट्या दोषी पाये जाने के कारण तात्कालिक प्रभाव से निलंबित (Suspended) करते हुए स्थानीय निकाय निदेशालय से सम्बद्ध कर दिया गया है। साथ ही अनुशासनिक कार्यवाही हेतु उपनिदेशक श्रीमती विजेता, उप निदेशक, नगर निकाय निदेशालय को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया है।

निलम्बन अवधि में राम दुलार यादव को जीवन निर्वाह भत्तों की धनराशि अर्ध औसत वेतन पर अथवा अर्ध वेतन पर देय अवकाश वेतन के बराबर देय होगी तथा उन्हे जीवन निर्वाह भत्तों की धनराशि पर मंहगाई भत्ता यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा, किन्तु ऐसे अधिकारी को जीवन निर्वाह भत्ते के साथ कोई मंहगाई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हें निलम्बन के पूर्व प्राप्त वेतन के साथ कोई मंहगाई भत्ते अथवा मंहगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं था।

निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी इस शर्त पर देय होंगे जब इसका समाधान हो जाये कि उनके द्वारा उक्त मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है।