धामी मंत्रिमंडल में बीआरपी-सीआरपी,गौवंश संरक्षण सहित कुल 16 विषयों पर लगी मुहर

Dhami cabinet

देहरादून। धामी मंत्रिमंडल (Dhami Cabinet) में शिक्षा से ब्लॉक रिसोर्स पर्सन (बीआरपी), क्लस्टर रिसोर्स पर्सन (सीआरपी) की प्रतिनियुक्ति हटाने के साथ माध्यमिक शिक्षा अंक सुधार, मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृति योजना (जूनियर स्तर),पैराग्लाइडिंग नियमावली, ईको टूरिज्म, निराश्रित गोवंश संरक्षण सहित कुल 16 प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया.

गुरुवार को पंचम तल सभागार विश्वकर्मा भवन सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Dhami) की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई. इस बैठक की समाप्ति के बाद मुख्य सचिव एसएस संधू ने बीफ्रिंग में यह जानकारी दी. राज्य में बीआरपी-सीआरपी को प्रतिनियुक्ति से हटाकर 955 लोगों 40000 रुपये प्रतिमाह वेतन पर आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से रखा जाएगा. 285 ब्लॉक बीआरपी और 670 सीआरपी के पद सृजित किये गये हैं, जिसमें 90ः10 अनुपात के आधार पर केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा खर्चे का वहन किया जाएगा.

मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृति योजना (जूनियर स्तर) लाई गई है. इसमें कक्षा 06 से 12वीं के छात्रों को छात्रवृति मिलेगी. विकासखंड स्तर पर कक्षा 05 से उत्तीर्ण विद्यार्थियों के मध्य प्रतियोगात्मक परीक्षा के आधार पर छात्रवृत्ति छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन एससीईआरटी उत्तराखंड की ओर से किया जायेगा. प्रथम वर्ष में 7953 छात्र-छात्राओं को योजना का लाभ मिलेगा. योजना के तहत कक्षा 6 से कक्षा 10 तक 70 फीसद से अधिक अंक और 75 प्रतिशत उपस्थित होना जरूरी है.

जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना से प्रभावित ग्रामवासियों को पुनर्वासित के लिए सिंचाई विभाग, उत्तराखंड के पक्ष में हस्तांतरित किये जाने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी. विस्थापितों को उधम सिंह नगर के पराग फार्म के गड़रिया बाग किच्छा में 300.5 हेक्टेयर एकड़ जमीन दी जाएगी. राज्य में नजूल नीति को 11 दिसंबर 2022 से 2023 यानी एक वर्ष के लिए विस्तारित किया गया है. नगर पंचायत कालाढूंगी का सीमा विस्तार के तहत नगर पंचायत कालाढूंगी की सीमा से लगे ग्राम सभा हल्द्वानी छोटी एवं कालाढूंगी बन्दोबस्ती. अशासकीय विद्यालय में 2016 में बदलाव किया गया है. अब 5 साल में प्रबंधन समिति के चुनाव का फैसला हटाकर 3 साल किया गया है.

वित्त विभाग से मनोरंजन अधिकारी राज्य अधिकारी को अब राज्य कर अधिकारी में समायोजित किया गया है. वित्तीय समिति के अधिकार बढ़ाया गया है. अब एक करोड़ के बजाय 10 करोड़ तक के कार्यों को विभागीय सचिव के स्तर से बनी समिति से निर्णय लिया जा सकता है. इससे अधिक यानी 10 करोड़ से अधिक के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी समिति का अधिकार होगा. भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय की नियमावली लाई गई है. स्टोन क्रशर हॉट मिक्स प्लांट के लिए बनी साइट सेलेक्शन कमेटी में अब हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक अधिकारी भी बतौर सदस्य होगा.

विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल की हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट की परिषदीय परीक्षाओं में सम्मिलित परीक्षार्थियों को परीक्षाफल में सुधार का अवसर देने के लिए परीक्षाफल सुधार परीक्षा का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है. अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को अपने परीक्षाफल सुधार करने अर्थात उत्तीर्ण होने के तीन अतिरिक्त अवसर मिलेंगे वहीं दूसरी और हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परिषदीय परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को विषय विशेष में अपेक्षित प्रदर्शन न कर पाने की दशा में अपने उस विषय/विषयों के प्राप्तांकों में सुधार का एक अतिरिक्त अवसर भी प्रदान किया जायेगा.

राज्यों में शहरों के हिसाब से अग्निशमन विभाग को 7 श्रेणियों में वाहन/ मशीन/ उपकरण तथा अग्निशमन कार्मिकों के मानकों का निर्धारण बांटा गया है. प्रत्येक श्रेणी में अलग-अलग सुविधाएं दी जाएंगी. राजय में चार जगह चंपावत, पुरोला, झबरेड़ा, ज्वालापुर में नये स्टेशन खोले जाएंगे.

पैराग्लाइडिंग के लिए लेना होगा लाइसेंस

पर्यटन विभाग ने फुट लांच एयरो स्पोर्ट (पैराग्लाइडिंग) की घटनाओं को रोकने के लिए नियमावली लाई है, जिसके तहत शर्तें पूरी करनी होंगी. यात्रियों के सुरक्षा मानकों में लापरवाही पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही ट्रेंडम पायलट के द्वारा न्यूनतम 50 किमी के स्थान पर न्यूनतम 35 किमी की हवाई दूरी तय किया गया है. उक्त न्यूनतम हवाई दूरी आर्हता प्राप्त किये जाने के लिये 30 जून तक का समय दिया गया है. बिना लाइसेंस के पैराग्लाइडिंग करवाने वालों पर 50 हजार का जुर्माना लगेगा, इसके अलावा,जूता, हेलमेट, उड़ान बिना उपकरण पर पांच-पांच हजार का जुर्माना और हारेंस पर 10 हजार का जुर्माना रखा गया है.

ईको टूरिज्म को बढ़ावा –

वन विभाग की ओर से राज्य में प्रकृति और पर्यावरण की देखभाल के लिए इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया है. अब ईको टूरिज्म स्थल से होने वाली आमदनी का 10 फीसद हिस्सा ही ट्रेजरी में जमा होगा 90 फीसद हिस्सा स्थानीय समिति के पास रहेगा, जिससे वहां विकास कार्य किया जाएगा. पुराने इको टूरिज्म स्थलों पर 20 फीसद हिस्सा ट्रेजरी में जमा होगा और 5 करोड़ से अधिक की रकम इकट्ठा होने वह रकम ट्रेजरी में जमा हो जाएगी.

अब पुरुष को भी मिलेगा चाइल्ड केयर लीव

राज्य सरकार की महिला सरकारी सेवकों को विशिष्ट परिस्थितियों यथा संतान की बीमारी अथवा उनकी परीक्षा आदि में संतान की 12 वर्ष की आयु तक देखभाल को सम्पूर्ण सेवाकाल में अनुमन्य 02 वर्ष (730 दिन) तक मिलेगा. अभी तक केवल मातृत्व कर्मचारी को यह सुविधा मिलती थी, अब पुरुष अभिभावक को भी यह सुविधा मिलेगी, जिनके बच्चे 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग हैं,उन्हें निर्धारित 18 साल के बाद भी सीसीएल का लाभ मिल सकेगा. एक वर्ष पूरा वेतन मिलेगा, दूसरे वर्ष में 80 प्रतिशत वेतन ही मिलेगा.

गोवंश का सरकार करेगी संरक्षण

निराश्रित गोवंश को सड़कों पर नहीं गौशाला में रखने की सरकार व्यवस्था करेगी. इसी के तहत सरकार गौशालाओं में प्रति गाय प्रतिदिन 30 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति दिन देने का निर्णय लिया है. नई गौशाला बनाई जाएगी. जिलाधिकारी की ओर से गौशाला के लिए एनजीओ को जमीन उपलब्ध कराई जाएगी. जिला प्रशासन एनजीओं से एमयू करायेगा. इस जमीन पर स्वामित्व नहीं होगा. छोड़ने के बाद जिला प्रशासन के जिम्मे यह जमीन होगा. इसके साथ ही पशुपालन विभाग और शहरी,पंचायत विभाग समन्वय बनाकर एसओपी बनाएंगे. देहरादून। धामी मंत्रिमंडल (Dhami Cabinet) में शिक्षा से ब्लॉक रिसोर्स पर्सन (बीआरपी), क्लस्टर रिसोर्स पर्सन (सीआरपी) की प्रतिनियुक्ति हटाने के साथ माध्यमिक शिक्षा अंक सुधार, मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृति योजना (जूनियर स्तर),पैराग्लाइडिंग नियमावली, ईको टूरिज्म, निराश्रित गोवंश संरक्षण सहित कुल 16 प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया.

गुरुवार को पंचम तल सभागार विश्वकर्मा भवन सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Dhami) की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई. इस बैठक की समाप्ति के बाद मुख्य सचिव एसएस संधू ने बीफ्रिंग में यह जानकारी दी. राज्य में बीआरपी-सीआरपी को प्रतिनियुक्ति से हटाकर 955 लोगों 40000 रुपये प्रतिमाह वेतन पर आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से रखा जाएगा. 285 ब्लॉक बीआरपी और 670 सीआरपी के पद सृजित किये गये हैं, जिसमें 90ः10 अनुपात के आधार पर केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा खर्चे का वहन किया जाएगा.

मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृति योजना (जूनियर स्तर) लाई गई है. इसमें कक्षा 06 से 12वीं के छात्रों को छात्रवृति मिलेगी. विकासखंड स्तर पर कक्षा 05 से उत्तीर्ण विद्यार्थियों के मध्य प्रतियोगात्मक परीक्षा के आधार पर छात्रवृत्ति छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन एससीईआरटी उत्तराखंड की ओर से किया जायेगा. प्रथम वर्ष में 7953 छात्र-छात्राओं को योजना का लाभ मिलेगा. योजना के तहत कक्षा 6 से कक्षा 10 तक 70 फीसद से अधिक अंक और 75 प्रतिशत उपस्थित होना जरूरी है.

जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना से प्रभावित ग्रामवासियों को पुनर्वासित के लिए सिंचाई विभाग, उत्तराखंड के पक्ष में हस्तांतरित किये जाने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी. विस्थापितों को उधम सिंह नगर के पराग फार्म के गड़रिया बाग किच्छा में 300.5 हेक्टेयर एकड़ जमीन दी जाएगी. राज्य में नजूल नीति को 11 दिसंबर 2022 से 2023 यानी एक वर्ष के लिए विस्तारित किया गया है. नगर पंचायत कालाढूंगी का सीमा विस्तार के तहत नगर पंचायत कालाढूंगी की सीमा से लगे ग्राम सभा हल्द्वानी छोटी एवं कालाढूंगी बन्दोबस्ती. अशासकीय विद्यालय में 2016 में बदलाव किया गया है. अब 5 साल में प्रबंधन समिति के चुनाव का फैसला हटाकर 3 साल किया गया है.

वित्त विभाग से मनोरंजन अधिकारी राज्य अधिकारी को अब राज्य कर अधिकारी में समायोजित किया गया है. वित्तीय समिति के अधिकार बढ़ाया गया है. अब एक करोड़ के बजाय 10 करोड़ तक के कार्यों को विभागीय सचिव के स्तर से बनी समिति से निर्णय लिया जा सकता है. इससे अधिक यानी 10 करोड़ से अधिक के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी समिति का अधिकार होगा. भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय की नियमावली लाई गई है. स्टोन क्रशर हॉट मिक्स प्लांट के लिए बनी साइट सेलेक्शन कमेटी में अब हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक अधिकारी भी बतौर सदस्य होगा.

विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल की हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट की परिषदीय परीक्षाओं में सम्मिलित परीक्षार्थियों को परीक्षाफल में सुधार का अवसर देने के लिए परीक्षाफल सुधार परीक्षा का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है. अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को अपने परीक्षाफल सुधार करने अर्थात उत्तीर्ण होने के तीन अतिरिक्त अवसर मिलेंगे वहीं दूसरी और हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परिषदीय परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को विषय विशेष में अपेक्षित प्रदर्शन न कर पाने की दशा में अपने उस विषय/विषयों के प्राप्तांकों में सुधार का एक अतिरिक्त अवसर भी प्रदान किया जायेगा.

राज्यों में शहरों के हिसाब से अग्निशमन विभाग को 7 श्रेणियों में वाहन/ मशीन/ उपकरण तथा अग्निशमन कार्मिकों के मानकों का निर्धारण बांटा गया है. प्रत्येक श्रेणी में अलग-अलग सुविधाएं दी जाएंगी. राजय में चार जगह चंपावत, पुरोला, झबरेड़ा, ज्वालापुर में नये स्टेशन खोले जाएंगे.

पैराग्लाइडिंग के लिए लेना होगा लाइसेंस

पर्यटन विभाग ने फुट लांच एयरो स्पोर्ट (पैराग्लाइडिंग) की घटनाओं को रोकने के लिए नियमावली लाई है, जिसके तहत शर्तें पूरी करनी होंगी. यात्रियों के सुरक्षा मानकों में लापरवाही पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही ट्रेंडम पायलट के द्वारा न्यूनतम 50 किमी के स्थान पर न्यूनतम 35 किमी की हवाई दूरी तय किया गया है. उक्त न्यूनतम हवाई दूरी आर्हता प्राप्त किये जाने के लिये 30 जून तक का समय दिया गया है. बिना लाइसेंस के पैराग्लाइडिंग करवाने वालों पर 50 हजार का जुर्माना लगेगा, इसके अलावा,जूता, हेलमेट, उड़ान बिना उपकरण पर पांच-पांच हजार का जुर्माना और हारेंस पर 10 हजार का जुर्माना रखा गया है.

ईको टूरिज्म को बढ़ावा –

वन विभाग की ओर से राज्य में प्रकृति और पर्यावरण की देखभाल के लिए इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया है. अब ईको टूरिज्म स्थल से होने वाली आमदनी का 10 फीसद हिस्सा ही ट्रेजरी में जमा होगा 90 फीसद हिस्सा स्थानीय समिति के पास रहेगा, जिससे वहां विकास कार्य किया जाएगा. पुराने इको टूरिज्म स्थलों पर 20 फीसद हिस्सा ट्रेजरी में जमा होगा और 5 करोड़ से अधिक की रकम इकट्ठा होने वह रकम ट्रेजरी में जमा हो जाएगी.

अब पुरुष को भी मिलेगा चाइल्ड केयर लीव

राज्य सरकार की महिला सरकारी सेवकों को विशिष्ट परिस्थितियों यथा संतान की बीमारी अथवा उनकी परीक्षा आदि में संतान की 12 वर्ष की आयु तक देखभाल को सम्पूर्ण सेवाकाल में अनुमन्य 02 वर्ष (730 दिन) तक मिलेगा. अभी तक केवल मातृत्व कर्मचारी को यह सुविधा मिलती थी, अब पुरुष अभिभावक को भी यह सुविधा मिलेगी, जिनके बच्चे 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग हैं,उन्हें निर्धारित 18 साल के बाद भी सीसीएल का लाभ मिल सकेगा. एक वर्ष पूरा वेतन मिलेगा, दूसरे वर्ष में 80 प्रतिशत वेतन ही मिलेगा.

गोवंश का सरकार करेगी संरक्षण

निराश्रित गोवंश को सड़कों पर नहीं गौशाला में रखने की सरकार व्यवस्था करेगी. इसी के तहत सरकार गौशालाओं में प्रति गाय प्रतिदिन 30 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति दिन देने का निर्णय लिया है. नई गौशाला बनाई जाएगी. जिलाधिकारी की ओर से गौशाला के लिए एनजीओ को जमीन उपलब्ध कराई जाएगी. जिला प्रशासन एनजीओं से एमयू करायेगा. इस जमीन पर स्वामित्व नहीं होगा. छोड़ने के बाद जिला प्रशासन के जिम्मे यह जमीन होगा. इसके साथ ही पशुपालन विभाग और शहरी,पंचायत विभाग समन्वय बनाकर एसओपी बनाएंगे.