खान सर को कोर्ट से बड़ी राहत, कोचिंग सेंटर फायरिंग मामले में गिरफ्तारी पर रोक

खान सर को कोर्ट से बड़ी राहत, कोचिंग सेंटर फायरिंग मामले में गिरफ्तारी पर रोक

खान सर (Khan Sir) को पटना सिविल कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है, जहां अदालत ने उनके कोचिंग संस्थान के बाहर हुई कथित गोलीबारी के मामले में उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। इससे पहले, गिरफ्तारी के डर से कानून की नजरों से दूर चल रहे खान सर के वकीलों ने सोमवार को कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका (Anticipatory Bail Application) दायर की थी। इस याचिका पर त्वरित सुनवाई करते हुए अदालत ने पुलिसिया कार्रवाई और गिरफ्तारी से उन्हें फिलहाल राहत प्रदान कर दी है।
यह पूरा मामला दो जून की रात का है, जब पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र स्थित खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर भारी हंगामा और तोड़फोड़ की घटना हुई थी। कुछ उपद्रवी और असामाजिक तत्वों ने कोचिंग के बाहर जमकर मारपीट की, वहां लगे बैनर-पोस्टर फाड़ दिए और खान सर के निजी सुरक्षा गार्डों के साथ मारपीट की। घटना के बाद खान सर (Khan Sir) ने शुरुआत में उपद्रवियों द्वारा फायरिंग किए जाने का दावा किया था, लेकिन बाद में वे अपने इस बयान से मुकर गए। इसके विपरीत, जब पुलिस ने उनके दोनों निजी सुरक्षा गार्डों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो उन्होंने कबूल किया कि स्थिति अनियंत्रित होने पर उन्होंने अपने बचाव में हवाई फायरिंग की थी और ऐसा करने का सीधा आदेश उन्हें खुद खान सर ने दिया था।
इस घटना के दौरान सुरक्षा गार्डों द्वारा की गई फायरिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया था, जिसे संज्ञान में लेते हुए पटना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और दोनों गार्डों को गिरफ्तार कर उनके हथियार जब्त कर लिए। इसके साथ ही, गार्डों के बयान के आधार पर भीड़ को उकसाने और लापरवाही से हथियार चलवाने के आरोप में खान सर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और आर्म्स एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत कदमकुआं थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पिछले कुछ दिनों से मीडिया में यह खबरें तेजी से चल रही थीं कि खान सर (Khan Sir) कानून-व्यवस्था बिगड़ने के डर से पटना सिविल कोर्ट में आत्मसमर्पण (सरेंडर) करने वाले हैं। हालांकि, वे खुद सीधे कोर्ट नहीं पहुंचे और इसके बजाय सोमवार को उनके कानूनी सलाहकारों ने कोर्ट का रुख किया। उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए उन्हें पुलिस कस्टडी में जाने से बचा लिया है।
दूसरी ओर, इसी विवाद और कोचिंग के बाहर हुए हंगामे की कड़ी में गिरफ्तार किए गए ‘ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी’ के डायरेक्टर रौशन आनंद की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं। पुलिस ने घटना के ठीक बाद उन्हें हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था। रौशन आनंद की ओर से कोर्ट में दाखिल की गई नियमित जमानत याचिका (Regular Bail Application) पर सोमवार को दोनों पक्षों के वकीलों के बीच बहस पूरी हो चुकी है और अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।