2017 के एक्ट्रेस के रेप मामले में आरोपी मलयालम फिल्म एक्टर दिलीप (Dileep) को एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में आरोपी पल्सर सुनील को सभी आरोपों में दोषी ठहराया है।
सोमवार को हुई कोर्ट की कार्यवाही के दौरान, सुनाए गए फैसले के मुताबिक आरोपी नंबर एक से छह दोषी पाए गए हैं। एर्नाकुलम की प्रिंसिपल सेशंस जज हनी एम वर्गीस ने सोमवार को लगभग आठ साल तक चले ट्रायल के बाद दिलीप (Dileep) को इस मामले में उन पर लगे आरोपों से बरी कर दिया है। दिलीप इस केस में आठवें आरोपी थे।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी नंबर 1 से 6 दोषी हैं। इस मामले में अन्य आरोपी एनएस सुनील, उर्फ ‘पल्सर सुनी’, मार्टिन एंटनी, बी मणिकंदन, वीपी विजीश, एच सलीम उर्फ वाडीवाल सलीम, प्रदीप, चार्ली थॉमस, सनिल कुमार, उर्फ मेस्त्री सनिल, और शरथ नायर थे।
इस मामले में दिलीप (Dileep) पर पूरी साजिश रचने और घटना को अंजाम देने के लिए पल्सर सुनील को 1.5 करोड़ रुपये देने का आरोप था। प्रॉसिक्यूशन ने दावा किया था कि दिलीप (Dileep) ने इस पूरे रेप की साजिश रची थी, जिसमें पहले ही वो 84 दिन की जेल काट चुके हैं। लेकिन सोमवार को आए कोर्ट के फैसलें ने उन्हें बरी कर दिया है।
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