2026 में कब-कब लगेगी लोक अदालत? जाने पूरे साल का शेड्यूल

2026 में कब-कब लगेगी लोक अदालत? जाने पूरे साल का शेड्यूल

लोक अदालत (Lok Adalat) का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है, हर कोई चाहता है कि पुराने पड़े पेंडिंग Traffic Challan का निपटारा सस्ते में हो जाए. नए साल के आगाज़ से पहले हर कोई अब ये जानने को लेकर उत्सुक है कि 2026 में कुल कितनी लोक अदालत लगेंगी? आप भी अगर इस सवाल का सही जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम आज आपको बताएंगे कि 2026 में कौन-कौन से महीने में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा?
Lok Adalat 2026 Dates
पहली लोक अदालत की तारीख: 14 मार्च 2026
दूसरी लोक अदालत की तारीख: 9 मई 2026
तीसरी लोक अदालत की तारीख: 12 सितंबर 2026
चौथी लोक अदालत की तारीख: 12 दिसंबर 2026
दिल्ली वालों के लिए 10 जनवरी 2026 को भी लोक अदालत (Lok Adalat) का आयोजन किया गया है क्योंकि 13 दिसंबर 2025 को लोक अदालत का आयोजन नहीं किया गया.
What is Lok Adalat
सरकार की ओर से लोक अदालत (Lok Adalat) का आयोजन किया जाता है जिसमें पुराने पेंडिंग ट्रैफिक चालान बहुत ही कम पैसों में निपट जाते हैं, कुछ चालान तो माफ भी कर दिए जाते हैं. यहां एक बात जो समझने और गौर करने वाली है वह यह है कि लोक अदालत में हर तरह के चालान से जुड़ी सुनवाई नहीं होती. लोक अदालत में एक्सीडेंट या किसी क्राइम से जुड़े मामले की सुनवाई नहीं होती, छोटे मामले जैसे कि सीट बेल्ट नहीं लगाने, जेब्रा लाइन पर कार खड़ी करने, रेड लाइट जंप करने, हेलमेट न लगाने जैसे छोटे मामले निपटाए जाते हैं.
कौन से दस्तावेज की पड़ती है जरूरत?
लोक अदालत (Lok Adalat) जाते वक्त कौन से दस्तावेज की जरूरत होती है, इस बात का जवाब जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लोक अदालत का आयोजन होने से कुछ दिन पहले ऑनलाइन टोकन लेना पड़ता है. टोकन लेने के लिए आपको गाड़ी की कुछ जानकारी डालनी होती है जिससे चालान की डिटेल्स निकल आती है.
टोकन को आप अप्वाइंटमेंट भी कह सकते हैं क्योंकि चालान डिटेल्स सामने आने के बाद टोकन लेते वक्त आपसे पूछा जाता है कि आप कौन से कोर्ट जाना चाहते हैं, कोर्ट का नाम चुनने के बाद आपको टाइम भी चुनने के लिए कहा जाता है.
अप्वाइंटमेंट मिलने के बाद इसकी प्रिंट आउट कॉपी ले जानी होती है, इसमें न केवल कोर्ट और समय की जानकारी होती है बल्कि इस बात का भी जिक्र होता है कि किस मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान काटा गया है? कहां और किस समय आपका चालान कटा है? जिस व्यक्ति टोकन मिलता है केवल वही व्यक्ति लोक अदालत जा सकता है.