हाइवे पर कूड़े को लेकर डीएम सख्त, संबंधित अधिकारियों को आपराधिक नोटिस जारी

हाइवे पर कूड़े को लेकर डीएम सख्त, संबंधित अधिकारियों को आपराधिक नोटिस जारी

देहरादून: हरिद्वार बाईपास रोड पर रिस्पना पुल से लच्छीवाला, भानियावाला टोल, एयरपोर्ट रोड व लालतप्पड़ क्षेत्र तक तथा रायवाला अंडरपास, ग्राम प्रतीतनगर, रायवाला रेलवे स्टेशन तथा नेशनल हाईवे सर्विस रोड राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर अत्यधिक मात्रा में कूड़ा-करकट पाए जाने संबंधी शिकायतों पर जिलाधिकारी सविन बसंल (Savin Bansal) ने संज्ञान लेते हुए उप जिलाधिकारी सदर एवं ऋषिकेश को अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत कार्यवाही के निर्देश पर सम्बन्धित अधिकारियों को नोटिस जारी। सम्बन्धित अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए जिलाधिकारी द्वारा सभी विभागों को 7 दिन के भीतर कूड़ा सफाई करने तथा 20 दिसम्बर तक न्यायालय में पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं।

तहसीलदार डोईवाला टीम ने क्षेत्रीय निरीक्षण में पुष्टि हुई कि कूड़े के ढेरों के कारण पर्यावरण एवं भूमिगत जल प्रदूषण, संक्रामक रोगों का खतरा तथा वन क्षेत्र में बंदरों एवं हाथियों की आवाजाही से जन सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तथा यह स्थिति बीएनएसएस की धारा 152 के अंतर्गत लोक मार्ग पर विधिविरु बाधा/न्यूसेन्स की श्रेणी में आती है।

जिलाधिकारी (Savin Bansal) देहरादून के निर्देशानुसार परियोजना निदेशक, एनएचएआई, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून, अधिशासी अभियंता, एन.एच. खण्ड डोईवाला को बीएनएसएस धारा 152 (पूर्व धारा सीआरपीसी 133) के तहत को नोटिस जारी करते हुए निर्देशित किया कि नोटिस प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर समस्त गंदगी को पूर्ण रूप से हटाया जाए तथा स्थायी स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही, उक्त अधिकारियों को 19 दिसंबर 2025 को एसडीएम न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही चेतावनी जारी की गई है कि अनुपस्थिति की स्थिति में एकपक्षीय आदेश पारित किया जाएगा तथा अवहेलना पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की प्रासंगिक धाराओं में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

पुराने रेलवे रोड रायवाला अंडरपास, ग्राम प्रतीतनगर, रायवाला रेलवे स्टेशन तथा नेशनल हाईवे सर्विस रोड के किनारे फैले कूड़े-कचरे की शिकायतों पर जिलाधिकारी सविन बसंल (Savin Bansal) के निर्देश के अनुपालन में तहसील ऋषिकेश की टीम द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान इन स्थलों पर खाद्य पदार्थों के खाली पैकेट, प्लास्टिक बोतलें, पॉलिथीन एवं अन्य ठोस अपशिष्ट का अनियमित रूप से जमा होना पाया गया, जिससे बीमारियों के प्रसार का खतरा बढ़ रहा है तथा आमजन को असुविधा हो रही है। यह स्थिति संबंधित उपक्रम/अधिष्ठान की लापरवाही के कारण उत्पन्न हुई है, जो लोक स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है।

ग्राम प्रतीतनगर रायवाला पुराना रेलेवे स्टेशन; नेशनल हाईवे सर्विस रोड किनारे पड़े कूड़े पर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर एनएचएआई, सहायक वन सरक्षक, अधिशासी अभियांत लोनिवि ऋषिकेश, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, रेलवे अधीक्षक रेलवे स्टेशन रायवाला को बीएनएसएस धारा 152 (पूर्व धारा सीआरपीसी 133) के तहत को नोटिस जारी किए गए हैं।

जिलाधिकारी (Savin Bansal) ने संबंधित उपक्रम को निर्देशित किया है कि वे 19 दिसम्बर 2025 तक सभी स्थलों से कूड़े-कचरे का पूर्ण निस्तारण सुनिश्चित कर फोटोग्राफ सहित अनुपालन आख्या न्यायालय में प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि में अनुपालन न करने की स्थिति में संबंधित पक्ष को 20 दिसम्बर 2025 को न्यायालय में उपस्थित होकर यह स्पष्ट करना होगा।

जिला प्रशासन ने कहा है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं है। ऐसे स्थलों पर नियमित निरीक्षण जारी रहेगा तथा आवश्यकतानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।