रामपुर। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान (Azam Khan) को सेना पर विवादित बयान देने के मामले में बरी कर दिया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान (Azam Khan) को इस मामले में दोषमुक्त कर दिया है। मामला 2017 का है जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आजम खान (Azam Khan) ने सेना पर विवादित बयान दिया था। इस पर शहर विधायक आकाश सक्सेना ने आजम के खिलाफ केस किया था। मामली की सुनवाई एमपी एमएमए कोर्ट में हुई थी। अब अदालत ने आजम खान (Azam Khan) को इस मामले में दोषमुक्त कर दिया है।
पूर्व मंत्री आजम खान (Azam Khan) साल 2017 में चुनाव प्रचार कर रहे थे, उसी दौरान मंच पर उनकी जुबान फिसल गई। इसके बाद बीजेपी विधायक ने उन पर मामला दर्ज कराया था। उस सयम आईपीसी की धारा 153 ए और 505 के तहत सपा नेता पर केस दर्ज किया गया था। 8 वर्षों तक चली सुनवाई के बाद आज कोर्ट ने अंतिम निर्णय सुनाया और आजम खान (Azam Khan) को आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने माना कि मामले में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जा सके।
बता दें कि आजम खान (Azam Khan) पर पहले से ही कई चल रहे हैं। बीते 5 दिसंबर को ही रामपुर कोर्ट ने फर्जी पासपोर्ट मामले में आज़म ख़ान के बेटे अब्दुल्ला आज़म को दोषी ठहराते हुए 7 साल की सजा सुनाई है। इससे पहले भी फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और दो-दो पैन कार्ड मामलों में उन्हें 7–7 साल की सजा मिल चुकी है। अदालत के फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने अब्दुला आजम पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अब्दुल्ला को यह तीसरी सजा है।
गौरतलब है कि बेटे अब्दुल्ला आजम पर भी कई मामले दर्ज हैं। अब्दुल्ला को दो पैन कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट मामले में भी सात-सात साल की सजा हो चुकी है। फिलहाल अब्दुल्ला आजम अपने पिता के साथ रामपुर जिला कारागार में बंद है। अब्दुल्ला आजम पर चल रहा यह केस काफी लंबे वक्त से सुर्खियों में बना हुआ था। आजम के बेटे पर आरोप था कि उसने दो अलग-अलग जन्मतिथियों पर दो पासपोर्ट बनवाए थे।
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