आज आखिरी तारीख, ऐसे चेक करें Aadhaar-PAN लिंक का स्टेटस

आज आखिरी तारीख, ऐसे चेक करें Aadhaar-PAN लिंक का स्टेटस

साल 2025 खत्म होने वाला है और Aadhaar-PAN लिंक की अंतिम तारीख अब बस एक दिन दूर है. सरकार ने साफ कर दिया है कि 31 दिसंबर 2025 तक आधार और पैन कार्ड लिंक करना अनिवार्य है. अगर यह काम समय पर नहीं किया गया, तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन निष्क्रिय हो सकता है. इसका सीधा असर इनकम टैक्स रिटर्न, बैंकिंग और बड़े वित्तीय लेनदेन पर पड़ेगा. ऐसे में अभी अपना आधार-पैन लिंक स्टेटस जरूर चेक कर लें. यहां हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं.
Aadhaar-PAN लिंकिंग क्यों है अनिवार्य
आयकर अधिनियम की धारा 139AA के तहत केंद्र सरकार ने Aadhaar-PAN लिंकिंग को अनिवार्य बनाया है. जिन लोगों का आधार और पैन लिंक नहीं होगा, उनका पैन 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय माना जाएगा. इसका मतलब यह है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे और न ही बैंक अकाउंट खोलने या हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन जैसे काम कर सकेंगे. सरकार ने साफ कहा है कि यह नियम सभी पैन धारकों पर लागू होता है, इसलिए किसी भी तरह की ढील की उम्मीद न करें.
वेबसाइट से कैसे चेक करें आधार-पैन लिंक स्टेटस
आधार-पैन लिंक स्टेटस चेक करने का सबसे आसान तरीका इनकम ई-फाइलिंग पोर्टल है. इसके लिए लॉगिन करना भी जरूरी नहीं है. वेबसाइट पर जाकर क्विक लिंक्स में मौजूद लिंक आधार स्टेटस विकल्प चुनें और अपना पैन और आधार नंबर डालें. सबमिट करते ही स्क्रीन पर स्टेटस दिख जाएगा. अगर आपने हाल ही में लिंकिंग की है, तो लॉगिन करके डेशबोर्ड या माय प्रोफाइल सेक्शन से भी कन्फर्म कर सकते हैं.
SMS और मोबाइल से स्टेटस चेक करने का तरीका
जिन लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, उनके लिए SMS का विकल्प दिया गया है. UIDPAN लिखकर उसके बाद 12 अंकों का Aadhaar नंबर और 10 अंकों का पैन नंबर टाइप करें. यह मैसेज 567678 या 56161 पर भेज दें. कुछ समय बाद लिंकिंग से जुड़ा अपडेट मिल जाता है. अलग से कोई मोबाइल ऐप मौजूद नहीं है, लेकिन ई-फाइलिंग वेबसाइट मोबाइल पर पूरी तरह आसानी से काम करती है.
अगर Aadhaar-PAN लिंक नहीं है तो क्या करें
अगर स्टेटस में Aadhaar-PAN not linked दिख रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन देरी भी न करें. e-filing पोर्टल पर जाकर PAN और Aadhaar डिटेल डालकर OTP के जरिए लिंकिंग शुरू की जा सकती है. अगर नाम या जन्मतिथि में गड़बड़ी के कारण लिंकिंग फेल होती है, तो पहले Aadhaar या PAN में सुधार कराना होगा. 31 दिसंबर 2025 के बाद लिंकिंग करने पर PAN दोबारा एक्टिव तो हो जाएगा, लेकिन इसके लिए 1,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा और प्रोसेस में 7 से 30 दिन तक लग सकते हैं.