कोविड में दर्ज केस खत्म! इतने सांसद-विधायकों को मिली बड़ी राहत

कोविड में दर्ज केस खत्म! इतने सांसद-विधायकों को मिली बड़ी राहत

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी (Covid) के दौरान लगाए गए लॉकडाउन (Lockdown) के उल्लंघन के मामलों में अब जनप्रतिनिधियों को भी बड़ी राहत मिलने जा रही है। प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि सांसदों और विधायकों (MP-MLA) पर दर्ज कोविड नियम उल्लंघन के मुकदमे वापस लिए जाएंगे। यह राहत सिर्फ उन्हीं मामलों में मिलेगी जिनमें अधिकतम दो साल या उससे कम की सजा का प्रावधान है।
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, कोविड (Covid) काल में लॉकडाउन (Lockdown) नियम तोड़ने के आरोप में करीब 80-90 जनप्रतिनिधियों पर मुकदमे दर्ज हुए थे। इनमें संक्रमण फैलाने का खतरा पैदा करना, क्वारंटाइन या अस्पताल से भागना, लोक सेवक के आदेश की अवहेलना करना, समूह में जमा होकर विरोध प्रदर्शन करना और मानव जीवन-स्वास्थ्य को खतरा पहुंचाने जैसे आरोप शामिल थे। इन अपराधों में अधिकतर धाराओं के तहत एक माह से दो साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान दर्ज हुए थे साढ़े तीन लाख केस
यूपी में 2020-2021 के लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान कुल साढ़े तीन लाख से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए थे। इनमें आम नागरिकों के साथ-साथ कई बड़े नेता भी फंसे थे। सरकार ने पहले ही आम लोगों के सभी 3.5 लाख मुकदमे वापस लेने का फैसला लागू कर दिया था। अब बारी जनप्रतिनिधियों की है, उच्चस्तरीय सूत्रों ने बताया कि जिन नेताओं पर सिर्फ कोविड (Covid) नियम उल्लंघन की धाराएं लगी हैं और कोई दो साल से ज्यादा सजा वाली गंभीर धारा नहीं जोड़ी गई है, उनके सभी केस वापस होंगे।
इसके लिए हाईकोर्ट से जरूरी अनुमति भी ली जाएगी और पूरी कानूनी प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी। कोरोना काल में दर्ज ये मुकदमे लंबे समय से नेताओं के लिए सिरदर्द बने हुए थे।
सांसदों के लिए खुशखबरी
इस फैसले से कई मौजूदा और पूर्व सांसद-विधायकों को राहत मिलेगी। सरकार का तर्क है कि महामारी एक असाधारण स्थिति थी और अब जब हालात पूरी तरह सामान्य हो चुके हैं, इन पुराने मामलों को खत्म करके आगे बढ़ना चाहिए। आम जनता को पहले ही राहत दे दी गई थी, अब जनप्रतिनिधियों के साथ भी समान व्यवहार किया जा रहा है।