एक ही यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) रखना और अपने सभी ईपीएफ (EPF) खातों को इससे जोड़ना सबसे अच्छा तरीका माना जाता है. हालांकि, अलग-अलग कारणों से एक कर्मचारी के पास कई यूएएन हो सकते हैं. नौकरी बदलते समय अपने नए नियोक्ता यानी जिस कंपनी में आपकी नई नौकरी लगी है, उसको अपना पिछला यूएएन डिटेल प्रदान करने में विफल रहने के चलते भी नया यूएएन जेनरेट हो जाता है. आइए आज की स्टोरी में यह जानते हैं कि कैसे इसे आसानी से मर्ज किया जा सकता है.
ये है प्रोसेस
– uanepf@epfindia.gov.in पर एक ईमेल भेजें, जिसमें आपका वर्तमान एक्टिव यूएएन और वह यूएएन शामिल हो जिसे आप मर्ज करना चाहते हैं.
– अपने वर्तमान नियोक्ता यानी जिस कंपनी में आप काम करते हैं उसको समस्या के बारे में सूचित करें. वे प्रक्रिया को नेविगेट करने में आपकी सहायता कर सकते हैं.
– ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) डिटेल को वेरिफाई करेगा और पिछले यूएएन को डीएक्टिवेट कर देगा.
कैसे होगा फिर फंड ट्रांसफर
– पुराने यूएएन के डीएक्टिवेट होने के बाद आपको डीएक्टिवेट यूएएन से अपने एक्टिव यूएएन में पैसा ट्रांसफर करने के लिए एक फॉर्म 13 ऑफलाइन भरना होगा.
– आप ईपीएफओ वेबसाइट से फॉर्म 13 डाउनलोड कर सकते हैं.
– इस फॉर्म में आपके वर्तमान और पूर्व नियोक्ता दोनों से जानकारी की आवश्यकता होती है. वेरिफिकेशन के लिए उनके हस्ताक्षर की आवश्यकता हो सकती है.
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– भरे हुए फॉर्म की कॉपी के लिए अपने वर्तमान नियोक्ता के पास जमा करें.
– एक बार जब आप ये प्रोसेस पूरा कर लेंगे तो आपका काम यूएएन मर्ज होने के लिए तैयार हो जाएगा. फिर आप ईपीएफओ वेबसाइट पर जाकर उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं.