यूपी के इस विभाग में होनी थी बड़ी छटनी, ऊर्जा मंत्री की फटकार ने बदल दिया आदेश

Retrenchment

लखनऊ। ऊर्जा मंत्री (AK Sharma) की फटकार के बाद मध्यांचल निगम ने रविवार को 50 साल से अधिक की उम्र के समूह ‘ग’ व ‘घ’ के उन कर्मचारियों की छंटनी (Retrenchment ) किये जाने का आदेश वापस ले लिया गया है। कार्यकुशलता के आधार पर छंटनी का निर्णय किये जाने के दो दिन बाद ही मध्यांचल विद्युत वितरण निगम की ओर से रविवार को एक आदेश जारी कर इसे निरस्त कर दिया गया है।

ऊर्जा मंत्री (AK Sharma) ने लगाई फटकार

50 साल की उम्र पूरी कर चुके ऐसे कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति (Compulsory Retierment) दिये जाने का आदेश गत 26 अप्रैल को मध्यांचल विद्युत वितरण निगम की तरफ से जारी किया गया था।

छंटनी के इस आदेश की ख़बर समाचार पत्रों और वेबसाइट में छपने के बाद ऊर्जा मंत्री एके शर्मा (AK Sharma) ने पावर कारपोरेशन अध्यक्ष आशीष गोयल (Ashish Goyal) को फोन कर हकीकत को समझा और फिर ऐसे अधिकारियों को कड़ी लताड़ लगायी।

Retrenchment order canceled

 

गलत संदेश देने की कोशिश करने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किये जाने के निर्देश देने के साथ ही ऊर्जा मंत्री (AK Sharma) ने छंटनी किये जाने के आदेश को तत्काल निरस्त किये जाने के निर्देश दिये।

यह था मामला

50 साल के उम्र वाले बिजलीकर्मियों की छंटनी (Retrenchment) का आदेश निरस्तबता दें कि मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के एम डी आदेश जारी किया था कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन अपने 50 साल की उम्र पार कर चुके कार्मिकों की कार्य क्षमता का मूल्यांकन (Evaluation) करेगी। जो भी इस मूल्यांकन में फिट नहीं होंगे उन कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति (Compulsory Retirement) दी जाएगी। इस आदेश के बाद सभी बिजली कंपनियों में इस उम्र से ज्यादा लोगों की कार्यक्षमता के मूल्यांकन की तैयारी शुरू कर दी है।

विद्युत विभाग के कर्मचारियों को “स्क्रीनिंग” के द्वारा रिटायर करने का आदेश जारी किया गया है। मूल्यांकन के बाद शासनादेश में वर्णित व्यवस्थाओं के मुताबिक कार्यवाही की जाएगी। जो अनफिट होंगे उन्हें शासनादेश में दी गई व्यवस्था के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी।

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