किसी कारणवश कनेक्शन नहीं देने का निर्णय अधिशासी अभियंता का होगा: एके शर्मा

Retrenchment

लखनऊ। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा (AK Sharma) के द्वारा विद्युत विभाग को कड़े निर्देश देने के बाद लोगों को अब विद्युत कनेक्शन (Electricity Connection) लेना बिल्कुल आसान हो गया है। अब उपभोक्ताओ के लिए विभाग द्वारा एलटी नेटवर्क (440 volt-03 फेज तक)  पर 50 kW/56 kVA भार तक का घरेलू या वाणिज्यिक संयोजन / कनेक्शन लेने की प्रक्रिया बिल्कुल आसान बना दी गई है।

ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा (AK Sharma) ने बताया कि यदि आवेदक का परिसर मेन एलटी लाइन के  अंतिम पोल से 40 मीटर या उससे कम दूरी पर है तो आवेदक से कनेक्शन के लिए कोई धनराशि नहीं ली जायेगी। मीटर की क़ीमत आवेदक को देनी होगी। आर्मर्ड सर्विस केबल आवेदक स्वयं ला सकता है, अथवा विभाग द्वारा केबल लगाकर मीटर के साथ उसकी क़ीमत भी अगले बिल में जोड़कर वसूल कर लिया जाएगा।

ऊर्जा मंत्री (AK Sharma)  ने कहा कि यदि आवेदक का परिसर एलटी लाइन के अंतिम पोल से 40 मीटर से अधिक दूर है तो पोल से परिसर तक विद्युत तंत्र विकसित करने का खर्च आवेदक को देना होगा, जिसका प्राक्कलन उपलब्ध कराया जाएगा। स्पष्ट किया जाता है कि इसमें यदि विद्युत तंत्र (परिवर्तक इत्यादि) के उच्चीकरण या क्षमता वृद्धि का कार्य आवश्यक हो तो वह डिस्कॉम द्वारा ही वहन किया जाएगा।

उन्होंने (AK Sharma) कहा कि न्यू कनैक्शन के सम्बंध में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आवेदक द्वारा प्राक्कलन की धनराशि जमा करने के बाद या औपचारिकताएँ पूर्ण होने के बाद संयोजन नहीं देने के लिए विद्युत कर्मी द्वारा कोई भी बहाने बाज़ी स्वीकार्य नहीं होगी।

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ऊर्जा मंत्री (AK Sharma) ने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशानुसार हर आवेदक को बिजली कनेक्शन अवश्य दिया जाना है। किसी कारणवश कनेक्शन नहीं देने का निर्णय सिर्फ़ अधिशासी अभियंता के स्तर से ही होगा।

ऊर्जा मंत्री (AK Sharma)  ने लोगों से अपील की है कि वे विभाग के झटपट पोर्टल पर जाकर त्वरित बिजली कनेक्शन लें और विद्युत उपयोग के प्रति निश्चिंत रहकर राष्ट्रनिर्माण में योगदान दें। उपभोक्ता कनेक्शन के लिए https://jhatpat.uppcl.org का प्रयोग करें।

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