महाकुम्भ में सिलेण्डर की जांच होगी अनिवार्य, अनधिकृत सिलेण्डरों की बिक्री पर सख्ती

Maha Kumbh

महाकुम्भ नगर । महाकुम्भ (Maha Kumbh) मेले के दौरान श्रद्धालुओं और कल्पवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार को खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा एल.पी.जी. (LPG Cylinder) सुरक्षा पर एक विशेष बैठक आयोजित की गई। इसमें विभागीय अधिकारियों, एल.पी.जी. वितरकों, गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों, और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान एलपीजी के रिसाव से हो रही दुर्घटनाओ पर अंकुश लगाने के लिए महत्वपूर्ण दिशानिर्देश दिए गए।

इन निर्देशों का करना होगा पालन

1. सिलेण्डर (Cylinder) की जांच अनिवार्य: एल.पी.जी. सिलेण्डरों की लिकेज जांच तकनीकी सहायकों द्वारा की जाएगी। लिकेज मिलने पर सिलेण्डर की आपूर्ति रोक दी जाएगी।

2. सुरक्षा उपकरणों का उपयोग: उपभोक्ताओं के गैस सिलेण्डर, पाइप और रेगुलेटर की जांच कर, मानक के अनुसार न होने पर उन्हें बदलने के निर्देश दिए गए।

3. आकस्मिकता से निपटने की तैयारी: मेला क्षेत्र में तकनीकी सहायकों की टीमों को तैनात किया गया है, जो किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई करेंगी।

4. गैस आपूर्ति का नियमन: मेला क्षेत्र में अधिकतम 100 किग्रा गैस तक ही भण्डारण की अनुमति होगी। हर आपूर्ति वाहन का पूरा विवरण कार्यालय में उपलब्ध कराया जाएगा।

घरेलू गैस के दुरुपयोग पर सख्ती

गोष्ठी में यह भी निर्णय लिया गया कि घरेलू गैस का दुरुपयोग या अनधिकृत सिलेण्डरों की बिक्री पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सुरक्षित महाकुम्भ (Maha Kumbh) की प्रतिबद्धता

खाद्य एवं रसद विभाग ने सभी एल.पी.जी. वितरकों और अधिकारियों को मेला क्षेत्र में गैस आपूर्ति की निगरानी और सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया।

बैठक में यह तय किया गया कि नियमों के उल्लंघन पर संबंधित एजेंसियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी।बैठक में प्रमोद शर्मा, सीएफओ कुम्भ एवं सुनील कुमार खाद्य एवं रसद अधिकारी मौजूद रहे।

admin