NEET UG परीक्षा नहीं होगी दोबारा, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

NEET UG

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने NEET UG 2024 दोबारा परीक्षा कराने और रिजल्ट रद्द करने की मांग वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। रिकॉर्ड पर उपलब्ध आंकड़े प्रश्नपत्र के व्यवस्थित लीक होने का संकेत नहीं देते, जिससे परीक्षा की पवित्रता में व्यवधान उत्पन्न होने का संकेत मिलता हो। सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की कि NEET UG 2024 पेपर लीक पटना और हजारीबाग में हुआ।

CJI ने कहा कि फिलहाल, हम दागी स्टूडेंट्स को बेदागी स्टूडेंट्स से अलग कर सकते हैं। अगर जांच के दौरान दागियों की पहचान होती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट्स इस फ्रॉड में शामिल पाया जाता है तो उसे एडमिशन नहीं मिलेगा। CJI कि विवादित सवाल को लेकर जो डाउट था वो अब क्लियर हो चुका है।

NTA ने ग्रेस मार्क्स वाले 1563 स्टूडेंट्स के लिए दोबारा एग्जाम कंडक्ट करा लिया है। अब भी अगर किसी की कोई शिकायत हो तो वो संविधान के आर्टिकल 226 के तहत हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) आगे की जानकारी उजागर करने के लिए पेपर लीक के मामले में अपनी जांच जारी रखेगी।

NEET UG की ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया कल

NEET UG पुन: परीक्षा याचिका खारिज होने के साथ, स्नातक मेडिकल प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया कल, 24 जुलाई से शुरू होने की संभावना है। पिछली सुनवाई में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा काउंसलिंग की यह अस्थायी तिथि साझा की गई थी।

न्यायालय ने काउंसलिंग और अन्य प्रवेश प्रक्रियाओं को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रखने की अनुमति दी है। इसने यह भी संकेत दिया है कि इसी तरह के मुद्दों को संबोधित करने और रोकने के लिए परीक्षाओं के भविष्य के संचालन के लिए दिशा-निर्देश प्रदान किए जाएंगे।

admin