चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल (Anurag Agarwal) ने कहा है कि प्रदेश में सर्विस वोटर की कुल संख्या 1 लाख 11 हजार 58 है। सर्विस वोटर से प्राप्त पोस्टल बैलेट की गणना ईवीएम से पहले की जानी है। इसलिए मतगणना केंद्रों पर अधिकारी स्केनर्स की प्राप्त संख्या में उपलब्धता पहले से ही सुनिश्चित कर लें तथा इस कार्य के लिए अलग से
एक एआरओ की नियुक्ति की जाए।
उन्होंने (Anurag Agarwal) बताया कि मतगणना में पोस्टल बैलेट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसके तहत सर्विस वोटर मतगणना ड्यूटी पर तैनात मतदाता व अन्य कर्मचारी तथा गैरहाजिर मतदाता की गणना की जाती है। इसलिए अलग से नोडल अधिकारी नियुक्त करें।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Anurag Agarwal) ने बताया कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 की धारा 20 (8) के तहत परिभाषित सर्विस वोटर के रूप में नाम दर्ज करने के लिए जो पात्र हैं, उनमें भारतीय सेना, नौसेना तथा वायु सेना के सदस्य, केंद्रीय अर्ध सैनिक बलों में नामतः जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सुरक्षा बल, आईटीबीपी, आसाम राइफल, एनएसजी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ तथा एसएसबी के कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा राज्य शस्त्र बल, पुलिस बल के जिन कर्मचारियों अपने राज्य से बाहर है और केंद्र सरकार के कर्मचारी जो, इंडियन मिशन पर देश से बाहर हैं।
श्री अग्रवाल (Anurag Agarwal) ने बताया कि प्रदेश में 10 हजार 523 स्थानों पर अस्थाई मतदान केंद्रों सहित पोलिंग स्टेशनों की संख्या 20 हजार 31 है। मतदान केंद्रों पर दिव्यांग व बुजुर्ग मतदाताओं के लिए प्रतिक्षा क्षेत्र में कुर्सी व छाया की व्यवस्था करें। इसके अलावा एंबुलेंस पार्किंग लोकेशन की भी जानकारी लोगों तक पहुंचाए और किस क्षेत्र व किन गांवों को यह एंबुलेंस कवर करेगी, इसकी रिपोर्ट भेजें।