मुंबई। बॉम्बे जेटहाईकोर्ट ने एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल (Naresh Goyal) को 2 महीने की अंतरिम जमानत दी है। गोयल ने ज़मानत मांगते हुए कहा था कि वह और उनकी पत्नी कैंसर से पीड़ित हैं। गोयल के वकील ने कोर्ट को बताया कि उनकी पत्नी के पास रहने के लिए सिर्फ 6 महीने हैं।
मुंबई हाईकोर्ट ने नरेश गोयल (Naresh Goyal) को मेडिकल आधार पर दो महीने की अंतरिम जमानत दी। न्यायमूर्ति एनजे जमादार की पीठ ने कहा कि गोयल को 1 लाख रुपये की जमानत देनी होगी और विशेष अदालत की पूर्व अनुमति के बिना मुंबई नहीं छोड़ेंगे।
गोयल को सितंबर में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। वो और उनकी पत्नी कैंसर के आखिरी स्टेज से पीड़ित है। इससे पहले 3 मई को बॉम्बे हाई कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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अब कोर्ट ने 6 मई को उन्हें बड़ी राहत देते हुए दो महिने की अंतरिम जमानत दी है, साथ ही नरेश गोयल को एक लाख रुपये का बॉन्ड भरने का भी निर्देश दिया है।