यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन पर लग सकता है बैन

CM Yogi

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हलाल मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। हलाल सर्टिफिकेशन (Halal Certification) को लेकर यूपी की योगी सरकार सख्त हो गई है। उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन से जुड़े उत्पादों की बिक्री पर बैन लगा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार  हलाल सर्टिफिकेशन (Halal Certification) को लेकर  कई कंपनियों और संस्थाओं के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज में एफआईआर दर्ज कराई गई है।

शैलेन्द्र शर्मा की शिकायत पर हजरतगंज कोतवाली में हलाल सर्टिफिकेशन (Halal Certification)  देकर उत्पाद बेचने वाली कंपनियों पर मामला दर्ज किया है। हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाला काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, जमीयत उलेमा महाराष्ट्र मुंबई और हलाल सर्टिफिकेशन (Halal Certification)  देकर सामान बेचने वाली अज्ञात कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एफआईआर में कहा गया है कि कुछ कंपनियों द्वारा जैसे हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, जमीयत उलेमा महाराष्ट्र मुंबई, आदि वे एक मजहब विशेष के ग्राहकों को मजहब के नाम से कुछ उत्पादों पर हलाल प्रमाण पत्र प्रदान कर उनकी बिक्री बढ़ाने के लिए आर्थिक लाभ देकर छल करते हुए हलाल प्रमाण पत्र विभिन्न उत्पादन के लिए निर्गत किए जा रहे हैं।

एफआईआर में लिखा गया है कि प्रदेश भर में इस प्रकार के उत्पाद बाजार में देखे जा सकते है जो जन आस्था के साथ खिलवाड़ है। बिना किसी प्रकार के कूट रचित दस्तावेज के द्वारा कूटरचित प्रमाण पत्रों का प्रयोग कर किया जा रहा है तथा निर्धारित मानकों का पालन भी नहीं किया जा रहा है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शैलेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में कहा गया है कि मुझे आशंका है कि इस अनुचित लाभ को समाज विरोधी/ राष्ट्र विरोधी तत्वों को पहुंचाया जा रहा है। इस प्रकार एक समाज विरोधी षडयंत्र एक समुदाय विशेष एंव उनके उत्पादों के विरुद्ध किया जा रहा है। यहां तक की शाकाहारी उत्पादों जैसे सौंदर्य प्रसाधन तेल, साबुन, टूथपेस्ट आदि की बिक्री हेतु हलाल प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। जबकि शाकाहारी वस्तुओं पर ऐसे किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है।

क्या होता है हलाल सर्टिफिकेशन (Halal Certification)

इस्लामी धर्म शास्त्र में जिन चीजों को हराम बताया गया है उसे करने की मनाही होती है, वही जिन बातों को हलाल बताया गया है उन्हें करने की इजाजत होती है। इस्लामी मान्यताओं के अनुसार हलाल खाने पीने की चीजों की निर्माण प्रक्रिया और जानवरों के वध पर लागू होता है। हलाल सर्टिफाइड का मतलब है कि किसी अमुक उत्पाद को इस्लामी मान्यताओं के अनुरुप तैयार किया गया है। कई कंपनियां अपने उत्पादों पर हलाल सर्टिफाइड का स्टैंप लगाती हैं।

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