लखनऊ। प्रदेश सरकार ने आवश्यक सेवाओं के अनुरक्षण व लोक हित में ऊर्जा विभाग के अधीन समस्त सेवाओं में 06 माह की अवधि तक के लिए हड़ताल (Strike) करने पर रोक लगा दी है। इस सम्बंध में अपर मुख्य सचिव ऊर्जा महेश कुमार गुप्ता ने अधिसूचना जारी कर दी है।
जारी अधिसूचना में उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 के अधीन शक्तियों का प्रयोग कर उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी, केस्को, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के अधीन समस्त सेवाओं में किसी भी प्रकार की हड़ताल (Strike) करना निषिद्ध घोषित किया गया है।